सूरजपुर जेल में चिरमिरी, डोमनहिल के दो आरोपी धारा ३०७ के प्रकरण में निरुद्ध है, दोनों आरोपियों के पिता अभय सिंह ने जेल में पुत्रों से मिलने के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पत्र लिख कर विभिन्न उच्च अधिकारीयों से जॉच की मांग करते हुए जेलर व अन्य दो हवलदार के खिलाफ़ कार्यवाही करने की निवेदन किया है।
सूरजपुर कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग एवं केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय गृह मंत्री, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा आदि अन्य उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत में पुत्रों के साथ जेल में घटित घटना को गंभीरता से लेने का निवेदन किया है और पुत्र के ऊपर हुए हमले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखित पत्र में यह भी कहा है कि जेल में बंद आदतन अपराधियों को सूरजपुर जेल प्रशासन अपराधिक कृत्य के लिए उकसा कर नए बंदियों से वसूली करवाती है। उन्होंने जेल में बंद पुत्रों को जेल प्रशासन से जान की खतरा बताया है।
छोटू तिग्गा नाम का आदतन अपराधी जेल के अंदर होने वाले संदिग्ध गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल रहता है , जेल में बंद रोहित सिंह एवं विक्रम सिंह के पिता अभय सिंह ने लिखित शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि छोटू तिग्गा ही 20 से 25 बंदियों को लेकर जेल प्रशासन के संरक्षण में उनके पुत्रों के ऊपर जानलेवा हमला किया है,गंभीर रूप से घायल पुत्रों की ईलाज की जरूरत है लेकिन जेल प्रशासन ने गाली गलौच करते हुए ईलाज के लिए मना कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है की जेल में घटित घटनाओं का फुटेज जेल में लगे सीसीटीवी में कैद हुए होंगे जिसकी जांच की जा सकती है।
नीचे उनकी शिकायत की कॉपी भी सलंग्न है जिसे आप अवलोकन कर सकते हैं।
प्रति,
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय
सूरजपुर
जिला- सूरजपुर (छ०ग०)
मैं अभय सिंह आ० भुनेश्वर सिंह आज दिनांक 11/09/2023 दोपहर 12:30 बजे अपने दोनो पुत्र रोहित सिंह एवं विक्रम सिंह से मिलने जेल गया हुआ था। रोहित सिंह व विक्रम सिंह मेरे पुत्र है जो जिला जेल सूरजपुर में धारा 307 के प्रकरण में निरूद्ध है। जिनका प्रकरण माननीय न्यायालय में शासन प्रति संजय अग्रवाल वगै0 के नाम से लंबित है, जिसकी पेशी तिथि दिनांक 09/10/2023 है। जब मैं अपने पुत्रो से मिला तो उन्होंने बताया की कल दिनांक 10/09/2023 को करिब 4:30 मिनट शाम को जेल प्रशासन की सहमति से बंदियों द्वारा योजना बद्ध तरिके से हम से मार-पीट किया गया है. जब हमने घटना की शिकायत जेलर साहब (अश्वनी शुक्ला) से की तो उल्टा जेलर साहब ने हमको माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियों दिये फिर उसके बाद हवलदार लालधर और हवलदार तिवारी ने भी हमे गंदी-गंदी गालिया दी। हमारे घटना करने में प्रमुख रूप से जेल में निरुद्ध बंदी (1) छोटू तिग्गा (2) संजय मानिकपुरी (3) राजेश बरगाय (4) जितेन्द्र शुल्का व लगभग उनके 30 से 35 साथी शामिल थे। मार-पीट के वजह से रोहित सिंह को जो भी चोटे आई है, जिसका उपचार करना आवश्यक है, पर जेल प्रशासन के द्वारा उसका उपचार नही कराया जा रहा है। साथ ही जेलर के द्वारा मेरे दोनो पुत्रो को लगतार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और कहा जा रहा है, कि इस घटना की शिकायत यदि तुमने कहीं की तो जेल के भीतर ही तुम दोनो भाईयों की हत्या करा दूंगा। उक्त घटना का प्रमाण जेल में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे से मिल जायेगा। घटना का मुख्य कारण यह है. कि जेल में सारे कार्य दो स्तर पर होते है:- पहला स्तर जो छोटू तिग्गा के माध्यम से जेल प्रशासन को अवैध पैसा देते है, दूसरा स्तर जो जेल प्रशासन को अवैध पैसा देने में सक्षम नही है। इन दोनो स्तरो में जेल में निरूद्ध बंधियो से दो तरह के व्यवहार किये जाते। है। मेरे पुत्र रोहित ने मुझको यह भी बताया कि जेलर साहब का कहना है जो छोटू तिग्गा जो चाहेगा जेल में वही होगा। ऐसा कहने का एक मात्र कारण यह है कि पूरे जेल के बंदियों को प्रताणित कर के छोटू तिग्गा द्वारा अवैध पैसो की उगाही की जाती है जिस पैसे को
मुख्य रूप से जेलर साहब, हवलदार लालघर व हलवलदार तिवारी में बराबर-बराबर बंटवारा किया जाता है। मेरे कहे हुए सारे बातो का प्रमाण जेल में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे से पुष्टि हो सकती है।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पुत्रो के साथ जेल में की गई मार-पीट के संबंध में दोषि व्यक्तियों तथा जेल के हवलदार लालधर व हलवदार तिवारी तथा जेलर अश्वनी शुक्ला के विरूद्ध उचित कार्यवाही किया जायें।
प्रतिलिपी :-
अभय कु. सिंह आवेदक
(1) पुलिस अधिक्षक सूरजपुर
अभय सिंह आ० भुनेश्वर सिंह
(2) अनुविभागीय दण्डाधिकारी सूरजपुर
नवासी- चिरमिरी जिला-एम.
सी०बी (छ०ग०)
(3) कलेक्टर महोदय सूरजपुर
(4) पुलिस महा निरिक्षक महोदय अम्बिकापुर (सरगुजा रेंज)
(5) जेल डी.जी. रायपुर (छ0ग0)
(6) मानवाधिकार आयोग रायपुर (छ०ग०)
(7) मानवाधिकार आयोग दिल्ली (भारत)
(8) माननीय मुख्यमंत्री महोदय (छ०ग०).
(9) मानवाधिकार आयोग रायपुर (छ०ग०)
(10) मुख्य न्यायाधिस उच्च न्यायालय (छ०ग०)
((11) माननीय गृह मंत्री भारत सरकार (नई दिल्ली) भारत
(12) माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार (नई दिल्ली) भारत