अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रोहन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया

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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी)

बुरहानपुर के विशेष न्यायाधीश(पॉक्सों एक्ट) माननीय श्री आरके पाटीदार ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रोहन पिता कुवंरसिंग, जिला बुरहानपुर, को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड से दंडित एवं धारा 366 भादस के अन्तर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास 1 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि दिनांक 18-10-2020 अभियोक्त्री /बालिका को दिन के 11 बजे करीबन कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जा रही थी तभी रास्ते मे गॉव का आरोपी राजेश उर्फ रोहन पिता कुवंरसिंग मोटर साईकिल लेकर बालिका के पास आया और शादी का झांसा देकर बालिका का हाथ पकड़कर मोटर साईकिल पर बैठाकर शेखपुरा- रायपुर रोड पर के अभियुक्त खेत मे ले गया। फिर आरोपी राजेश ने उसके खेत पर उसके साथ बालिका की मर्जी के बिना दो बार गलत काम किया और राजेश ने बालिका को धमकी दी थी अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दुंगा जिससे मैं काफी डर गई थी। फिर आरोपी राजेश बालिका को सुबह करीबन 06:00 बजे गॉव के बाहर छोडकर भाग गया। मैं घर गयी और घटना के बारे मे माता पिता को बतायी और इस समय मेरे माता पिता को साथ लाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाई। फरियादी की सूचना पर थाना खकनार द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन) 506, भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5L/6 पॉक्सो एक्ट अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। उन्हों ने बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री आर. के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश उर्फ रोहन पिता कुवंरसिंग, जिला बुरहानपुर, को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड से दंडित एवं धारा 366 भादस के अन्तर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास 1 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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